हनी एक्सपोर्ट बिज़नेस॥
एक बार जब आप एफएसएसएआई के साथ पंजीकृत हो जाते हैं, तो आपको एक लाइसेंस मिलता है जो 5 साल के लिए वैध होता है और आप उसके बाद इसे नवीनीकृत कर सकते हैं। यदि आप अपने शहद को जैविक के रूप में लेबल करना चुन रहे हैं, तो आपको भारत जैविक प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा। यह प्रमाणपत्र एनपीओपी या पीजीएस-इंडिया से प्राप्त किया जा सकता है।